
मुरादाबाद, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । मुरादाबाद के अपर जिला जज तीन संदीप गुप्ता की अदालत ने बुधवार को चार साल पहले गोकशी के मामले में मुलजिम नजर हुसैन उर्फ चुन्नी और तालिब को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है जबकि दोनों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुंदरकी थाने में 13 मई 2021 को राय नगला निवासी सोमपाल ने कुंदरकी के मोहल्ला कर्बला निवासी नजर हुसैन उर्फ चुन्नी और तालिब के खिलाफ गोकशी में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि इस केस की सुनवाई एडीजे तीन संदीप गुप्ता की अदालत में चली। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित नजर हुसैन उर्फ चुन्नी और तालिब को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा और तीन तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
