
फिरोजाबाद, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दो दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नसीरपुर के गांव नानेमऊ निवासी अनिल कुमार को दबंगों गालियां देने का विरोध करने पर ने 10 मार्च 2018 को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह अपनी बहन व मां के साथ बैठा था। घायल की बहन नीलम ने गांव के ही अनिल उर्फ छोटे पुत्र रामवीर तथा सोनू पुत्र एवंरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अनिल व सोनू को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 7 – 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि में से 41600 रुपए घायल को प्रतिकार के रूप में देने के आदेश दिए है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
