
फिरोजाबाद, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने गुरुवार को अपहरण के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार क्षेत्र निवासी निखिल कुमार (3 वर्ष) पुत्र नवीन कुमार 23 अक्टूबर 2002 को लापता हो गया था। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। उसके न मिलने पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद जमीदार पुत्र कल्याण सिंह, भूरा नाई पुत्र लालाराम तथा किताब सिंह निवासी नगला बिना थाना बसई मोहम्मदपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या_2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की।
मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त किताब सिंह की मौत हो गई। मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्षी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमीदार तथा भूरा नाई को अपहरण का दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25 – 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
