-बिधूना कोतवाली क्षेत्र का नौ साल पुराना मामला
औरैया, 29 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के औरैया में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषी भाईयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोनों पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्र व एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने बताया कि प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-0.5 के तहत उक्त मामले में पड़िता को कोर्ट से न्याय दिलाया गया। निवासी पीड़िता के अनुसार वह रोजगार की तलाश कर रही थी। तभी 10 दिसंबर 2016 की सुबह बिधूना बस स्टैंड पर मोहल्ला हवेली थाना किशनी जिला मैनपुरी निवासी निखिल उर्फ टीटू व भोला मिले। जिन्होंने उसे एक स्कूल में 10 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी दिलाने का झांसा दिलाकर हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मार्कशीट ली और साथ चलने को कहा। वह उनके झांसे में आ गई। दोनों ने कालोनी में उसे बंद कर दिया तथा लगातार जबरदस्ती उसके साथ दोनों दुष्कर्म करते रहे। 14 दिसंबर 2016 की रात नौ बजे वह दोनों के चंगुल से छूट गई व बिधूना कोतवाली गई। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आखिर में उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने 156 (3) के तहत आदेश किया। जिस पर 10 जनवरी 2017 को बिधूना कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म, एससीएसटी व धमकी दने का मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट में चला तथा सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने नौकरी का झांसा देकर उसे चार दिन कमरे में बंद करके सामूहिक करने की घटना पर कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी दोनों गरीब भाई हैं। उन पर दया की जाए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने दोनों दोषी अभियुक्त निखिल उर्फ छोटू एवं भोला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि 22 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोनों सजा पाए भाईयों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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(Udaipur Kiran) कुमार
