जेल में बंद तीसरे आरोपी की वर्ष 2021 में हो गई मौत
हिसार, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने उकलाना क्षेत्र के
गांव मुगलपुरा में जमीनी विवाद में हमला करने के मामले में दो भाइयों अंशू और संजू
उर्फ सज्जन को मंगलवार काे पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में जेल में बंद तीसरे आरोपी
राजेंद्र की वर्ष 2021 में मौत हो चुकी है।
अदालत में चले मामले के अनुसार हिसार की शिव कॉलोनी में रहने वाले मुकेश की
शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने एक मई 2020 को केस दर्ज किया था। मुकेश ने बताया था
कि वह एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड है और पिछले तीन-चार साल से हिसार में रह रहा है।
30 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे वह अपने गांव मुगलपुरा गया था। उसके साथ उसका भाई मनोज
और मां लखपति भी थी। तीनों अपने खेत से साहू रोड की ओर जा रहे थे। मुकेश के ताऊ के
बेटे सुनील कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। सुनील ने अपने
हिस्से में ज्वार का बीज रखा हुआ था। खेत पर राजेंद्र और उसके दोनों बेटों सहित पांच-सात
अन्य परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।
मुकेश ने बताया कि जब उसकी मां भाई मनोज को बचाने लगी, तो सज्जन ने कुल्हाड़ी
से वार कर दिया। शोर-शराबा होने पर भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद आरोपी जान से मारने
की धमकी देकर फरार हो गए थे। उकलाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया
था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अंशू और संजू उर्फ सज्जन को दोषी करार दिया था। इसी
मामले में अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
