
प्रयागराज, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । उप्र के प्रयागराज जनपद में स्थित मुट्ठीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से जानलेवा हमला मामले के दो आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर जनपद न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को सात—सात वर्ष का कारावास एवं 6—6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर के मुट्ठीगंज थाने में वर्ष 2013 में ऊंचा मण्डी निवासी पुनीत कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्याम बाबू गुप्ता और इसका भाई विनीत कुमार गुप्ता के खिलाफ जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने धारा 452,506,307,34 भारतीय दण्ड विधान व 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की पैरवी करने के लिए कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल पुनीत कुमार एवं रईस अहमद, उपनिरीक्षक रामरेश सिंह मॉनिटरिंग सेल प्रयागराज और मुख्य आरक्षी कर्नलगंज थाने के मुख्य रमेश कुमार एवं डीजीसी के.एन.सिंह को लगाए हुए थे। पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाबी मिल गई। जिससे जनपद न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को इस मामले के दोनों आरोपितों को 7—7 वर्ष की कारावास एवं 6—6 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
