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संभल : सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो काे 20-20 साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

संभल, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । जनपद संभल के अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को 7 साल पहले संभल के गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपिताें पर दाेष सिद्ध होने पर दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 22-22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

संभल के गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना क्षेत्र में 17 सितंबर 2017 की रात पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसके पति बाहर रहते थे। आरोपित ओमपाल और सत्यपाल ने रात करीब 12 बजे घर में घुसकर पीड़िता को बंधक बना लिया। दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में गवाहों ने भी अपने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने आरोपितों पर दोष सिद्ध पाया। सात साल दस महीने बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोनों दोषियों पर धारा 376डी के तहत 20-20 साल की सजा और धारा 452 के तहत 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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