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हश मनी केस में ट्रंप ने सजा के खिलाफ दायर की अपील, कहा- ट्रायल ‘कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण’

वॉशिंगटन, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हश मनी मामले में हुई आपराधिक सजा के खिलाफ अपील दायर की है। ट्रंप के वकीलों ने अदालत में दायर याचिका में दावा किया है कि यह ट्रायल “कानूनी रूप से गंभीर खामियों से ग्रस्त” था और इसमें ऐसे सबूतों का उपयोग किया गया जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपतिय इम्युनिटी संबंधी फैसले के तहत सुरक्षित थे।

सोमवार देर रात दाखिल की गई इस अपील में ट्रंप की कानूनी टीम ने मैनहटन के जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग पर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर मुकदमा चलाने का आरोप लगाया।

वकीलों ने कहा, “जिला अटॉर्नी ने न्यूयॉर्क कानून का उल्लंघन साबित न होने वाले कथित आचरण को निशाना बनाकर, समय सीमा पार कर चुके छोटे अपराधों को मिलाकर एक कथित ‘फेलोनी’ तैयार की। यह मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था, सजा तो दूर की बात है।”

यह अपील ट्रंप के दोषी ठहराए जाने के 17 महीने बाद दायर की गई है। जून 2024 में ट्रंप को 34 फेलोनी आरोपों में दोषी पाया गया था, जिनमें व्यवसायिक रिकॉर्ड्स में हेरफेर शामिल था। ये रिकॉर्ड उस भुगतान से जुड़े थे जो ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन को $130,000 (लगभग ₹1.08 करोड़) की रकम चुकाने के लिए किए थे। यह रकम एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए दी गई थी, ताकि वह ट्रंप के साथ कथित संबंधों को सार्वजनिक न करें।

ट्रंप की कानूनी टीम ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अदालत इस “राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमे” में न्याय सुनिश्चित करेगी और दोषसिद्धि को निरस्त करेगी।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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