Bihar

गुड समेरिटन की सुरक्षा एवं अधिकारों को लेकर ट्रेनिंग

अररिया फोटो:सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ट्रेनिंग

अररिया, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों अर्थात गुड समेरिटन की सुरक्षा एवं अधिकारों को लेकर शनिवार को समाहरणालय के परमान सभागार में परिवहन विभाग की ओर से ट्रेनिंग दिया गया।जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।प्रशिक्षण में कुल 198 व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए एवं लगभग 30 व्यक्ति मीटिंग में भौतिक रूप से उपस्थित हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिविल सर्जन, यातायात उप निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, एनएचएआई के कर्मी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वाले गुड समेरिटन की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को परेशान नहीं करने या हिरासत में नहीं लेने एवं पुलिस किसी भी गुड समेरिटन को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकने के निर्देश दिए है। अस्पताल द्वारा गुड समेरिटन को रोका नहीं जा सकता एवं उनसे किसी भी तरह के भुगतान की मांग नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक अधिकारियों को गुड समेरिटन को अनावश्यक रूप से शमन करने से बचना चाहिए, ताकि ऐसा करने से गोल्डन आवर में अर्थात दुर्घटना के बाद के पहले घंटे में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के मद्देनजर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा एनएचएआई के कर्मियों को साइनेज बोर्ड लगाने, अवैध कट को बंद करने इत्यादि हेतु निदेशित किया गया।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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