Jammu & Kashmir

अर्धवार्षिक दरबार मूव के मद्देनजर 1 और 2 नवंबर को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंधों की घोषणा

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए दोतरफा खुला

श्रीनगर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस मुख्यालय ने अर्धवार्षिक दरबार मूव के मद्देनजर 1 और 2 नवंबर को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) विवेक गुप्ता द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार 1 और 2 नवंबर, 2025 को केवल नीचे की ओर यातायात (श्रीनगर से जम्मू) की अनुमति होगी ताकि श्रीनगर स्थित नागरिक सचिवालय से जम्मू तक महत्वपूर्ण अभिलेख ले जाने वाले सरकारी अधिकारियों और काफिलों की आवाजाही सुगम हो सके। बयान में कहा गया है कि इन दो दिनों में जम्मू से श्रीनगर की ओर भारी मोटर वाहनों, अर्धसैनिक बलों या अन्य सरकारी काफिलों सहित किसी भी प्रकार के ऊपरी यातायात ( जम्मू से श्रीनगर )की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस ने कहा कि यह प्रतिबंध आधिकारिक काफिलों के सुरक्षित और सुचारू मार्ग को सुनिश्चित करने और राजमार्ग पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एक अस्थायी उपाय है। श्रीनगर, रामबन, उधमपुर और जम्मू में यातायात नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नज़र रखने के लिए चौबीसों घंटे चालू रहेंगे। वाहन चालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएँ और उक्त तिथियों पर अनावश्यक आवाजाही से बचें। आपातकालीन या आवश्यक यातायात की अनुमति केवल यातायात मुख्यालय से पूर्व अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी। जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए सलाह का पालन करें।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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