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तिहाड़ जेल ने तहव्वुर राणा की परिजनों से बात करने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया

पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । तिहाड़ जेल प्रशासन ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपित और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अपने परिवार से नियमित रुप से बात करने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की याचिका का विरोध किया।

कोर्ट ने 9 जून को राणा को एक बार जेल अधिकारी की निगरानी में अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने जेल प्रशासन से ये भी स्पष्टीकरण देने को कहा था कि क्या तहव्वुर राणा को को आगे भी अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दी जा सकती है।

कोर्ट ने 9 जुलाई को उसकी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी थी। 9 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पूरक चार्जशीट पर भी 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था।

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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