
फिरोजाबाद, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है।
थाना जसराना के मुस्तफाबाद निवासी सुखवीर पुत्र भोले सिंह के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में 21 अप्रैल 2017 को छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में निरुद्ध है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह एडवोकेट ने की। मुकदमे के दौरान अभियुक्त सुखवीर ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया।
न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
