Uttrakhand

चेक बाउंस पर तीन माह की कैद, सात लाख का जुर्माना

अदालत का निर्णय

हरिद्वार, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । अदालत में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार तृतीय रोहित कुंमार ने आरोपित को 3 माह के कारावास व 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस मुकदमे में वादी वजहुल कमर के अधिवक्ता राव शाहबाज अली ने बताया कि वादी ने एक अस्पताल की बिल्डिंग विपक्षी जलालुद्दीन पुत्र शराफत निवासी ग्राम सराय थाना पथरी जिला हरिद्वार को किराए पर दी थी। जिसके किराए व अन्य खर्चों की बाबत आरोपित जलालुद्दीन पर वादी के 12 लाख 13 ज्ञजार रुपए चले आते थे। जिसकी एवज में आरोपित जलालुद्दीन द्वारा वादी को पंजाब नेशनल बैंक की 5 लाख रुपए की एक चेक दिनांकित 3 जुलाई 20323 भरकर तथा हस्ताक्षर करके दिया था।

चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर वादी को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ वादी द्वारा अपने रुपयों की मांग पर आरोपित बहानेबाजी करता रहा। हार कर वादी ने अधिवक्ता राव शाहबाज के माध्यम से एक नोटिस प्रेषित कराया, परंतु रकम वादी को अदा नहीं की गई। तत्पश्चात वादी द्वारा एक मुकदमा न्यायालय में योजित किया जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने आरोपित को 7 लाख रुपए के जुर्माने व 3 माह के कारावास से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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