
फिरोजाबाद, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को अतिरिक्त दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी पति सहित तीन को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी के रिजावली निवासी मंजू की अतिरिक्त दहेज की खातिर ससुरालियों ने जला कर हत्या कर दी थी। मंजू के पिता धर्मेंद्र पाल सिंह पुत्र परमाल सिंह निवासी पाली रजापुर मडराक अलीगढ़ ने पुष्पेंद्र पाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल, सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र तुर्शनपाल तथा कुवेंद्र पाल सिंह पुत्र तुरसन पाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमा सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कुंवेद्रपाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति पुष्पेंद्रपाल सिंह ससुर सुरेंद्रपाल सिंह तथा सास राजबेटी को दहेज हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 15-15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
