
जौनपुर,10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । बेलांव दोहरा हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अलावा पुनीत व आशुतोष को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विदित हो कि केराकत के बेलांव घाट पुल पर टोल टैक्स के विवाद को लेकर 1 अप्रैल 2010 को संजय निषाद व नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 जुलाई 2025 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चार आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश शारिक सिद्दीकी ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
बेलांव हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केराकत गुरदीप सिंह सरना ने पूर्व सांसद धनंजय समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने गवाह के बयान के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मामला नहीं पाया और उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
