
तीन वर्ष पुराने मामले में जनपद न्यायाधीश ने सुनाया फैसलाहमीरपुर 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । कस्बा राठ के छोटी जुलैहटी मोहल्ले में करीब तीन साल पूर्व युवती की हत्या के मामले में सोमवार को जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने फैसला सुनाया है। उन्होंने हत्या में दोषी मृतका के चचेरे भाई रोशन व चचेरे बहनोई तौजीफ के साथ शहवाज को उम्रकैद सुनाई है। रोशन पर 26 व अन्य दो पर 24-24 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। चचेरे बहनोई से अवैध संबंधों के शक में युवती की घर में घुसकर गोली मार हत्या कर दी गई थी।
डीजीसी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि राठ कस्बा के छोटी जुलैहटी मोहल्ला निवासी महबूब खां ने कोतवाली में 11 अक्तूबर 2022 की रात दस बजे तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी विधवा बेटी शहनाज खातून (28) उसके साथ रहती थी। उसके भाई की बेटी रोशनी को शक था कि शहनाज के उसके पति तौजीफ से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर भाई के बेटे रोशन ने अपने बहनोई तौजीफ व साथी शहवाज के साथ मिलकर घर में घुसकर 11 अक्तूबर 2022 को शाम साढ़े चार बजे तमंचे से गोली मार दी। उस दौरान शहनाज बेड पर सो रही थी। वहीं पास में उसकी मौसेरी बहन अपने बच्चे के दूध पिला रही थी और शहनाज की बेटी मोबाइल में गेम खेल रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जसीट न्यायालय में पेश की। इस पर सोमवार को जनपद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। रोशन को घर में घुसकर हत्या के साथ आर्म्स एक्ट का दोषी माना गया। इस पर उसे उम्रकैद के साथ 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं तौजीफ व शहवाज को घर में घुसकर हत्या के दोष में उम्रकैद के साथ 24-24 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका की बेटी को दिलाने के आदेश दिए है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
