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हत्या लूट के दोषी दंपत्ति सहित तीन को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को महिला की हत्या व लूट के दोषी दंपत्ति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला के इंद्रा नगर निवासी अर्चना जैन पत्नी अनिल कुमार जैन की लूट का विरोध करने पर 3 जून 2009 को बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बदमाश कोरियर वाले बनकर घर में घुसे थे। लोगों ने भागते समय एक बदमाश को पकड़ लिया था। उसने अपना नाम आशू बताया था। चाचा पुष्पेंद्र कुमार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद आशू पुत्र जहीर खान निवासी हाथवंत खैरगढ़, लवलेश यादव पुत्र अमीर सिंह निवासी राजमल नारखी, राहुल पुत्र रामसेवक यादव निवासी हाथवंत खैरगढ़ तथा लक्ष्मी यादव पत्नी लवलेश निवासी राजमल नारखी के खिलाफ न्यायालय में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान आशू की बाल अपचारी होने के कारण फाइल पृथक की गई। अन्य के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहुल, लवलेश तथा लक्ष्मी यादव को हत्या व लूट का दोषी माना। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 27-27 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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