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गैंगलीडर सहित तीन दोषियों को तीन वर्ष की कैद

धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद

-अदालत ने प्रत्येक पर लगाया पांच हजार का जुर्मानाहमीरपुर 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । गैंगलीडर सहित तीन दोषियों को 14 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगलीडर बल्लू उर्फ रामविशाल सैनी व उसके साथी जुगुल किशोर एवं शहजाद अली को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, एक आरोपी की पत्रावली पृथक कर दी गई है।

विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि तत्कालीन मुस्करा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने अदालत को बताया था, कि 28 फरवरी 2011 को वह अपने हमराहियों के साथ सरकारी वाहन से शाम करीब साढ़े सात बजे क्षेत्र में गस्त कर रहा था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह गहरौली पहाड़ी-भिटारी गांव में मौजूद था। इस दौरान लोगों से मालूम हुआ कि जनपद महोबा के श्रीनगर थानाक्षेत्र के तिंदौली गांव निवासी मूर्ति चोर दोषी बल्लू उर्फ रामविशाल सैनी का एक संगठित गिरोह है। जो स्वयं व अपने गैंग के सदस्यों राठ थानाक्षेत्र के कुर्रा निवासी जुगुल किशोर उर्फ दद्दा राजपूत, सिसोलर थानाक्षेत्र के बक्छा गांव निवासी रामदास प्रजापति व महोबा जनपद के पनवाड़ी थानाक्षेत्र के काजीपुरा तालाब निवासी शहजाद अली के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन्होंने गहरौली गांव स्थिति प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की श्रीराम जानकी व लक्ष्मण की मूर्ति चोरी कर ले गए थे। जिनकी कीमत करीब एक करोड़ होगी। जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त लोगों के खिलाफ गैंगचार्ट का अनुमोदन किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी रामदास प्रजापति की पत्रावली अलग कर दी गई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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