HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले चचेरे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को सजा

कोर्ट

जयपुर, 19 जून (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले दो चचेरे भाइयों सहित एक अन्य अभियुक्त संजय को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो लाख रुप का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता के पिता ने अपने भतीजे को फ्लैट में रहने की अनुमति दी और उसे पढ़ा लिखाकर टैक्सी चलाने का काम सिखाया, लेकिन अभियुक्त भतीजों ने बहन के रिश्ते को कलंकित करते हुए उसके साथ कई बार न सिर्फ खुद दुष्कर्म किया, बल्कि अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गैंग रेप भी किया। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 4 मई, 2021 को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके दोनों अभियुक्त भतीजों को उनके पिता की मौत के बाद वह अपने पास रखकर पालन पोषण कर रहा है। उसके एक भतीजे ने पीडिता की उम्र 11 साल होने के दौरान उससे छेडछाड करनी शुरू कर दी थी। वहीं एक बार रात के समय अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कई बार भतीजे ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी दूसरे भतीजे और उसके दोस्त को मिलने पर उन दोनों ने भी कई बार पीडिता के साथ जबरन संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो उसे गोलियां देकर गर्भपात भी कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि गत तीस अप्रैल को उसका भतीजा दो दिन के लिए घर से गया तो वह अपनी पीडिता पुत्री को अपने भांजे के घर छोड़ आया। जहां भांजे की पत्नी ने पीडिता से गुमसुम रहने का कारण पूछा तो पीडिता ने उसे सारी घटना बताई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। बचाव में अभियुक्तों ने कहा कि पीडिता के पिता ने अभियुक्त से पैसे और फ्लैट बेचने के विवाद को लेकर झूठा मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top