नाहन, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया है कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2025 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकाने नहीं लगेंगी तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान मांस/मछली इत्यादि की बिक्री के लिए स्थान जलाल पुल के अंतिम छोर तिरमली दयाड रोड के बाई ओर अस्थाई रूप से चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर