Uttar Pradesh

दहेज लेने और देने वालों का होना चाहिए सामाजिक बहिष्कार

बैनर के साथ मौजूद मातृ शक्ति
दहेज प्रतिषेध दिवस पर कार्यक्रम

महोबा, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को सखी वन स्टॉप सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग के नेतृत्व में हुआ, जहां मातृ शक्ति को सामाजिक हिंसा एवं दहेज रूपी कुरीति से बचने के लिए जागरूक किया गया है।

सेंटर की प्रबंधक क्षमा ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत सभी को शपथ दिलाई और बताया कि दहेज एक सामाजिक हिंसा है, जिसकी रोकथाम अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक महिला व पुरुष को स्वयं ही जागरूक होने की आवश्यकता है। दहेज लेने या देने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि समाज में दहेज को एक नकारात्मक प्रथा के रूप में देखा जाए।

काउंसलर पूर्णिमा ने कहा कि दहेज लेना व दहेज देना एक अपराध है। दहेज की मांग करने या लेने देने पर छह महीने से 5 साल तक की कैद और 15 हजार रूपये तक का जुर्माना या दहेज के मूल्य की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो भी अधिक हो ।

इस मौके पर बाल कल्याण समिति की सदस्य मधुबाला चौरसिया, किशोर न्याय बोर्ड से कल्पना सोनी , सीमा यादव, आशा देवी, उषा , समेत अन्य महिलाएं महिला एवं बालिकाएं मौजूद रहीं हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में जहां मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनने, अंधविश्वास से बचने तथा पुरानी कुरीतियों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बालिकाओं को योजनाओं की तथा हेल्पलाइन नम्बर, वन स्टॉप सेंटर की कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई ।————–

(Udaipur Kiran) / उपेन्द्र द्विवेदी