नई दिल्ली, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आज एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। दूसरे गवाह की तबीयत खराब होने की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान आरोपित स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हूईं। स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकील शिवम मल्होत्रा ने कोर्ट से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज गवाह और एएसआई रवि दत्त शर्मा का बयान दर्ज किया गया। रवि दत्त शर्मा का स्वाति मालीवाल के वकील ने क्रास-एग्जामिनेशन किया। आज सुनवाई के दौरान दूसरे गवाह डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी। कोर्ट ने 25 सितंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह और कांस्टेबल अरुण कुमार के बयान दर्ज करने का आदेश दिया।
अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने 21 अगस्त को रिटायर्ड एसआई रुप सिंह का बयान दर्ज किया था। 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे। 30 जुलाई को मनोज कुमार और उषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया गया था। 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे।
एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
