Madhya Pradesh

बहुचर्चित अभ्यूदय जैन हत्याकांड में आरोपी की माँ को मिली जमानत

गुना, 17 जून (Udaipur Kiran) । शहर के

अलका जैन को जमानत मिल गई है। अलका को जमानत उच्च न्यायालय से मिली। इसके बाद अपने ही बेटे की हत्या के आरोप मे पिछले 98 दिन से जेल में बंद अलका अब बाहर आएंगी। अलका को 50 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इसके बाद एक बार फिर यह सनसनीखेज मामला आम चर्चाओं में आ गया है। मंगलवार को दिन भर इसको लेकर लोगों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहीं। गौरतलब है कि इस मामले में एसआईटी की खारिजी रिपोर्ट सीजेएम न्यायालय में औंधे मुँह गिर चुकी है। न्यायालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

घर के बाथरुम में मिली थी लाश

उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी की रात 8वी के छात्र अभ्यूदय की लाश उसके घर शहर की चौधरन कॉलोनी के बाथरुम में मिली थी। लाश हैंगर से टॉक्ल से लटकी हुई थी। घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था और माँ बैडमिंटन खेलने के लिए गई थी। शाम को वापस घर लौटने पर उन्हें अपने बेटे की लाश मिली। घर का दरवाजा उन्होंने मकान की मालिक से चाबी लेकर खोला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया था। बाद में अभ्यूदय की मौत गला घोंटने से सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इसे हत्या मानते हुए 22 फरवरी को अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

माँ को किया गिरफ्तार

अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने वि‍वेचना शुरु की और इस दौरान संदेही के तौर पर अभ्यूदय की माँ अलका जैन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरु की। हालांकि कई दिन तक चली पूछताछ में अलका जैन ने हत्या का बात नहीं कबूली। बाद में पुलिस ने अलका जैन को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया। इसके बाद अलका के पति की शिकायत पर डीजीपी ने मामले की जांच के लिएएसआईटी गठित की। जिसने चौंकाने वाले अंदाज में अपनी रिपोर्ट में अलका को निर्दोष माना और अभ्यूदय की मौत को हत्या के बजाए आत्महत्या करार दिया।

न्यायालय में औंधे मुँह गिरी एसआईटी की रिपोर्ट

एसआईटी ने अलका जैन को निर्दोष मानने वाली अपनी रिपोर्ट सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत की। जो न्यायालय में औंधे मुँह गिर गई। सीजेएम मधुलिका मुले ने रिपोर्ट को अधूरी मानते हुए हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में संज्ञान लिया था। इसके बाद 14 मई को अलका जैन की जमानत के लिए हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में आवेदन लगाया गया था। न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

—————

(Udaipur Kiran) / अभिषेक शर्मा

Most Popular

To Top