मंडी, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय उच्च मार्ग 003 का हमीरपुर से सरकाघाट धर्मपुर मंडी तक निर्माण कार्य कर रही गावर, सूर्या एवं बीआरएन कम्पनियों व काम करवा रहे केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग मौर्थ की गैरजिम्मेदाराना व घटिया किस्म के कार्य का मामला अब हिमाचल हाई कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह, हिमाचल किसान सभा और अन्य संस्थाओं के सात पदाधिकारियों ने 17 सितंबर को 49354/25 सीडब्ल्यूपीआईएल के तहत हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करवा दी है, जिसकी जल्द ही सुनवाई होगी।
प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह, हिमाचल किसान सभा धर्मपुर खण्ड अध्यक्ष रणताज राणा, सरकाघाट खंड अध्यक्ष दिनेश काकु, सरकाघाट नागरिक सभा के सचिव बीडी शर्मा, एनएच संघर्ष समिति रखोह के पूर्ण चंद पराशर, सहयोग संस्था रखोह के बृजलाल शर्मा और परसदा हवानी ग्राम पंचायत की प्रधान सलिता देवी ने की है।
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि याचिका में केंद्र सरकार के मौर्थ विभाग, निर्माण कम्पनियों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के उन सभी विभागों व अधिकारियों को भी इसमें पार्टी बनाया गया है जिनकी लापरवाही से धर्मपुर और सरकाघाट क्षेत्र में निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसमें मंडी जिला व उपमंडल सरकाघाट और धर्मपुर के सामान्य व पुलिस प्रशासन के अलावा फारेस्ट, माइनिंग व अन्य विभागों को भी पार्टी बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्धारा कंपनी के विरुद्ध समय पर कर्यावाई न करने की लापरवाही के कारण ही कंपनी ने अवैध डंम्पिंग, कटिंग, खनन करके घरों को खतरा पैदा किया गया है, रास्ते, सड़कें, कल्वर्ट, नालियां, पानी के स्रोतों और हेण्डपम्पों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यही नहीं गासियां खड्ड पाड़छु के पास डाले जा रहे पुल के लिए छह सात महीने मलवा डाला गया और प्रशासन तमाशबीन बना रहा।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
