
नई दिल्ली, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में दिवाला कानून में संशोधन करने के लिए संसद के निचले सदन में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। वित्त मंत्री के अनुरोध पर इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया।
प्रवर समिति के सदस्यों के नाम, समिति से संबंधित नियम एवं शर्तें अध्यक्ष द्वारा तय किये जाएंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दिवाला कानून का क्रियान्वयन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय कर रहा है, जिसका प्रभार भी निर्मला सीतारमण के पास है। 2016 में पेश की गई इस संहिता में इसके लागू होने के बाद से छह विधायी हस्तक्षेप हो चुके हैं और अंतिम संशोधन 2021 में किया गया था।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
