नैनीताल, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार की ओर से बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन कर आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के सम्मावित उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेशभर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार की ओर से बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन किए हुए आरक्षण तय किया गया है, जो गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांगी की है। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद का आरक्षण तय हो चुका है। 11 अगस्त को इनका नामांकन होना है और 14 अगस्त को मतदान व उसका परिणाम घोषित होने है। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत करते राज्य सरकार व आयोग से याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब पेश करने को कहा है।
……………. लता नेगी
—————
(Udaipur Kiran) / लता
