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हाई कोर्ट ने पीसीबी को सभी प्रत्यावेदनों पर छह सप्ताह में नियमों के तहत निस्तारित करने को कहा

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 17 जून (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में ऑटो पार्ट बनाने वाली चार कंपनियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदूषण फैलाने के मामले पर दिए गए नोटिस के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पीसीबी को सभी प्रत्यावेदनों पर छह सप्ताह में नियमों के तहत निस्तारित करने को कहा है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, सिडकुल की मैसर्स हिल टर्न कॉर्बेट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ऑटो लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की है जिसमें कहा गया कि उन्हें पीसीबी ने 24 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि कंपनियों ने पीसीबी के नियमों का पालन न करते हुए, पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। कंपनियां उन पर लगाए गए 20 से 50 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षति का भुगतान तय समय पर करें। याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उक्त नोटिस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने पीसीबी की किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधितों के प्रत्यावेदनों को निस्तारित करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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