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ओमप्रकाश चौटाला के वारिसों ने जब्त संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अदालत का रुख किया

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के पुत्रों अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला समेत छह वारिसों ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर करके आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की अनुमति देने की मांग की है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने इस मामले पर 9 और 10 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

ओमप्रकाश चौटाला के वारिसों में अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, सुचित्रा सिंह, सुनीता सिंह और अंजलि सिंह ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर मांग की है कि ओमप्रकाश चौटाला की जब्त संपत्तियों को मुक्त किया जाए। ईडी ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए इन जब्त संपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति मांगी है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई, 2022 को ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे, इसलिए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा मुकर्रर करते हुए ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।

ईडी ने 2019 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की एक करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था। ईडी ने 2019 से पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। चौटाला को हरियाणा के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा मिली थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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