
शिमला, 08 अगस्त (Udaipur Kiran) । संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी। शुक्रवार को जिला अदालत चक्कर में संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने बोर्ड अधिकारियों के उपलब्ध न होने पर कोर्ट से अगली तारीख देने की मांग की, जिस पर अदालत ने 21 अगस्त को सुनवाई का समय दिया है।
हिमाचल वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त के अदालत के फैसले को शिमला जिला अदालत में चुनौती दी है। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता बी.एस. ठाकुर ने अदालत से कहा कि हिमाचल वक्फ बोर्ड के अधिकारी रिकार्ड अपडेट करवाने के संबंध में दिल्ली गए हुए है। वह अदालत में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में ही बहस करना चाहते है। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने अदालत से समय मांगा।
बता दें कि वक्फ बोर्ड ने 3 मई 2025 के नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी हुई है। नगर निगम अदालत ने पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया है।
दो गुटों में लड़ाई से उपजा था विवाद
संजौली मस्जिद का यह मामला दो गुटों की आपसी लड़ाई से उपजा था। 31 अगस्त, 2024 को शिमला के मैहली में दो समुदाय के गुटों में मारपीट हुई। मारपीट करने वाले एक समुदाय के लोग संजौली मस्जिद में छिप गए। इससे गुस्साए शिमला के लोगों ने 1 सितम्बर को मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिमला में हिंदू समुदाय ने उग्र प्रदर्शन किया। शिमला के बाद लोग प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में भी लोग सडक़ों पर उतरे। तभी 12 सितम्बर को संजौली मस्जिद कमेटी स्वयं एम.सी. कोर्ट में पहुंची और स्वयं अवैद्य हिस्सा तोडऩे की पेशकश की। तब जाकर विवाद शांत हुआ और अब मामला की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही है।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
