मंडी, 07 सितंबर (Udaipur Kiran) । प्राथमिक शिक्षक संघ, खंड कटौला के अध्यक्ष लेखराज ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचना संख्या No. Fin(PR)B(7)1/2021-loose के माध्यम से छठे पे-कमिशन के Rule 7(a) को निरस्त करना हम कर्मचारियों और शिक्षकों की मेहनत व अधिकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह नियम हमारे भविष्य और परिश्रम का सम्मान था, जिसे खत्म कर दिया गया है। हम सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस अन्यायपूर्ण निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और रूल सात- ए को पुनः बहाल किया जाए, ताकि हम सबका विश्वास और मनोबल बरकरार रह सके।
उन्होंने कहा कि रूल सात- ए के अंतर्गत 6/09/2022 में प्रावधान किया गया था जिन कर्मचारियों के 03/01/2022 को सेवा के दो साल पूरे नहीं हुए हैं। उन्हें दो वर्ष का सेवा काल पूरा होने पर हायर पे स्केल दिया जाएगा। लेकिन अभी कल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार इसे हटाया गया और कर्मचारियों की पुनः लोअर पे स्केल पर फिक्सेशन करने को कहा गया है।
इधर, नगर निगम कर्मचारी महासंघ जिला मंडी ने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में उच्च वेतनमान की अधिसूचना को वापस लिया, जिससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 89 विभिन्न श्रेणियां के हजारों कर्मचारियों को के हजारों कर्मचारी को मासिक वेतन में 12 से 18000 का नुकसान हुआ है। उनका वेतन लगभग 30प्रतिशत मासिक कम हुआ है। नगर निगम कर्मचारी महासंघ मंडी के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि इससे इन कर्मचारियों एवं उनके परिवारों पर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु से आग्रह है कि इस अधिसूचना की पुन:समीक्षा करके कर्मचारियों को उच्च वेतनमान बहाल किया जाए।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
