West Bengal

आरजी कर कांड : घटनास्थल देखने की अनुमति के लिए परिवार की अपील, राज्य सरकार और संदीप सहित तत्कालीन थाना प्रभारी ने जताई आपत्ति

आरजीकर हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

कोलकाता, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृतका के परिवार ने मंगलवार को सियालदह अदालत में अर्जी दाखिल कर घटनास्थल का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है। परिवार की ओर से अधिवक्ता फिरोज एडुलजी और अमर्त्य डे ने यह अपील दायर की।

हालांकि, इस याचिका पर राज्य सरकार, तत्कालीन टाला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल और आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष ने एक स्वर में आपत्ति जताई है। इन सभी का कहना है कि मामला अब भी उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अभी घटनास्थल पर किसी के जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि मृतका के परिवार की इस अपील पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि केवल सेमिनार रूम के निरीक्षण पर आपत्ति हो सकती है।

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शीर्षेंदु बनर्जी ने अदालत को बताया कि चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस तरह की अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका में स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिवार किन-किन स्थानों का निरीक्षण करना चाहता है। साथ ही यह भी बताया कि पीड़ित परिवार खुद सीबीआई जांच में खामियां बता रहा है, ऐसे में फिर से जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अभिजीत मंडल और संदीप घोष के अधिवक्ताओं ने भी राज्य सरकार के रुख का समर्थन किया। संदीप के वकील जोएब रऊफ ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि अदालत याचिका को मंजूरी देती है, तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।

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परिवार का पलटवार – राज्य सरकार क्यों विरोध कर रही है?

इस पर परिवार के वकीलों ने अदालत में सवाल उठाया कि जब सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है, तो राज्य सरकार क्यों विरोध कर रही है? आखिर वह क्या छुपाना चाहती है? अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि तस्वीरें और वीडियो के बावजूद, किसी स्थान को अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभव होता है और यह परिवार का अधिकार है कि वह जान सके, आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था।

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कोर्ट ने पूरीकी, कल आ सकता है

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी और तभी इस पर कोई आदेश जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को इस मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि संदीप अब भी एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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