संभल, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है। यह याचिका हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति जताते हुए दायर की है।
यह मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। इस पर याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इस बयान से देश की भावनाएं आहत हुई हैं। न्यायालय ने पूर्व में इस याचिका का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।
मंगलवार को जनपद संभल की कोतवाली चंदौसी क्षेत्र स्थित जिला न्यायालय परिसर में एमपी-एमएलए एडीजे कोर्ट में सिमरन गुप्ता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता सगीर सैफी ने न्यायालय में तर्क दिया कि यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश आरती फौजदार ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की। अधिवक्ता सगीर सैफी और याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने फैसले के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है। सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद वे पुनरीक्षण में आए हैं।
(Udaipur Kiran) / Nitin Sagar