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युवती से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा

युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा

लखीमपुर खीरी, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट लखीमपुर खीरी के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपित पवन को युवती से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास और ₹13,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामला थाना पसगवां क्षेत्र का है, जो मुकदमा अपराध संख्या 257/2017 धारा 354, 323, 506 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया कि लगाए गए जुर्माने में से ₹5,000 की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता पिंकी वर्मा, वादी मुकदमा, प्रधानाध्यापक निर्देश कुमार वर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक अशोक कुमार तथा महिला आरक्षी अक्षिता अग्रवाल ने बतौर गवाह अपने बयान दर्ज कराए। अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल आठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसमें दोषी पाए जाने के उपरांत न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई।

अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट बृजेश कुमार पांडेय द्वारा प्रभावी ढंग से की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी पवन को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव

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