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गैंगस्टर एक्ट लागू करने में कानूनी उपबंधो का पालन न करने पर राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 16 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाध्यकारी कानूनी उपबंधों का पालन न करने को लेकर उठे सवालों का राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से कहा सरकार की तरफ से अपनी कार्यवाही को सही ठहराने व सही जवाब प्रस्तुत करने के लिए किसी अपर महाधिवक्ता को योजित किया जाय। याचिका की अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने भूरा उर्फ हरपाल व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ने गैंग चार्ट तैयार करने में बाध्यकारी कानूनी उपबंधों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि गैंग चार्ट अग्रेसित व अनुमोदित करने वाले अधिकारियों की संतुष्टि नहीं दर्ज की जाती। साथ ही अधिकारियों की संयुक्त बैठक नहीं की जाती। अभियुक्त के कुछ केस में शामिल होने मात्र से गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा उठे मुद्दे पर राज्य सरकार का जवाब आना जरूरी है। याची ने गैंगस्टर एक्ट की उसके खिलाफ की गई कार्यवाही में कानून का पालन न करने का आरोप लगाया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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