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बलात्कार के दाेषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, तीन लाख 20 हजार का जुर्माना

मथुरा, 02 सितम्बर (Udaipur Kiran) । पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार द्वितीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर जबरन बलात्कार/दुष्कर्म कर हत्या कर देने के सनसनीखेज घटना में मुख्य आरोपी को मंगलवार मृत्यु दण्ड व 3 लाख 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

गौतलब हो कि मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जैत/वृंदावन जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 728/2020 धारा 363/376/377/302/201 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में मंगलवार को न्यायाधीश ब्रजेश कुमार द्वितीय द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर मुख्य अभियुक्त महेश उर्फ मसुआ पुत्र किशन सिंह निवासी तरौली सुमाली थाना छाता को मृत्युदण्ड व 3,20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। बताया जाता है 26 नवम्बर 2020 को अभियुक्त महेश उर्फ मसुआ पुत्र किशन सिंह द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाकर जबरन बलात्कार/दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी थी। इस जघन्य अपराध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त को सजा दिलाने में प्रभारी निरीक्षक जगदम्बा सिंह, उ.नि. ओमवीर सिंह, उ.नि. सोमप्रकाश सिंह, है. का. ऋषिपाल सिंह, का. विकास कुमार की मुख्य भूमिका रही।

(Udaipur Kiran) / महेश कुमार

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