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श्री माहेश्वरी समाज के 27 जुलाई को होने वाले चुनाव को चुनौती, कोर्ट ने मांगा जवाब

कोर्ट

जयपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । महानगर प्रथम के अपर सिविल न्यायालय ने श्री माहेश्वरी समाज के 27 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष, कार्यवाहक महामंत्री बृजमोहन बाहेती और चुनाव अधिकारी से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों ना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर इस चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। अदालत ने यह आदेश कार्यकारिणी के मौजूदा सदस्य आलोक झंवर के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थना पत्र में कहा कि 27 जुलाई को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के त्रिवार्षिक चुनाव 2025-28 हो रहे हैं। यह चुनाव पूर्व विधान के अनुसार नहीं हो रहे और 23 फरवरी 2020 के संशोधित विधान के अनुसार हो रहे हैं। पूर्व विधान में सदस्यों की संख्या 72 थी जिसे अब बढा दिया है। ऐसे में यह चुनाव संविधान के विपरीत और अवैध तौर पर हो रहे हैं। उसने चुनाव से पहले 22 अप्रेल 2025 को समाज के अध्यक्ष को अभ्यावेदन देकर इस संबंध में आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अभ्यावेदन को तय नहीं किया गया है। इसलिए 27 जुलाई को नए विधान के अनुसार होने वाले चुनाव और इसकी चुनाव प्रक्रिया को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर स्थगित किया जाए। वहीं वादी को जोन-4 से चुनाव लडने की मंजूरी दी जाए। इसके अलावा मुख्य चुनाव अधिकारी को पाबंद किया जाए कि वह चुनाव का परिणाम घोषित नहीं करें। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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