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अदालत ने पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की

पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने

काठमांडू, 11 अगस्त (Udaipur Kiran) । रूपंदेही जिला न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष और पूर्व उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रबी लामिछाने की न्यायिक हिरासत से रिहाई की याचिका को तीसरी बार खारिज कर दिया है। जिला न्यायाधीश नारायण प्रसाद सपकोटा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किया।

लामिछाने ने 04 अगस्त को जमानत पर रिहा होने की मांग करते हुए 27.48 मिलियन रुपये की बैंक गारंटी के साथ एक याचिका प्रस्तुत की थी।

रूपंदेही जिला न्यायालय के प्रवक्ता पद्म आर्यल ने बताया कि रवि लामिछाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। अदालत ने कहा कि लामिछाने के खिलाफ आरोपों में न केवल धोखाधड़ी बल्कि संगठित अपराध भी शामिल है और कई प्रतिवादी हैं।

लामिछाने की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण दत्त कंडेल, राजेंद्र थापा और महेंद्र पांडे ने तर्क दिया कि उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या भागने का कोई खतरा नहीं है, और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, उन्हें बैंक गारंटी पर रिहा किया जाना चाहिए।

तुलसीपुर उच्च न्यायालय की बुटवल पीठ द्वारा सुप्रीम कोऑपरेटिव धोखाधड़ी मामले में मुकदमे के लिए न्यायिक हिरासत का आदेश दिए जाने के बाद लामिछाने अप्रैल के पहले सप्ताह से भैरहवा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास

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