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बस में चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की कैद

शिमला, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । शिमला की जिला अदालत में सरकार बनाम चिट्टा आरोपी नवीन मामले को लेकर सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायालय-2 यजुविंदर ठाकुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी नवीन वर्मा पुत्र परमानन्द गावं जगेडी डाक खाना व तहसील ठियोग जिला शिमला को 3 साल का कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि 12 अक्तुबर 2022 को एएसआई अंबी लाल के नेतृत्व में करीब रात 2 बजे एसआइयू टीम ने शिमला के शोघी बेरियर पर नाका लगाया हुआ था और उसी समय चैकिंग के लिए एचआरटीसी बस नं 64 बी 6896 को रोका गया। उसकी तलाशी अमल में लाई गई। उस दौरान सीट नम्बर-2 में बैठे आरोपी नवीन से 29.17 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। अभियोग का अनवेषण एचसी ललित व एचसी नीरज द्वारा अमल में लाया गया व चलान विशेष सत्र न्यायालय शिमला में पेश किया गया। विशेष अदालत ने नवीन वर्मा पर जुर्म जेर धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए। अभियोजन के दौरान 19 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात् व उपरोक्त जुर्म साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व सुनील शर्मा अतिरिक्त जिला न्यायवादी द्वारा किया गया।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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