
कैथल, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) ।
कैथल की विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव मामले की सुनवाई में अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गवाही से लगातार अनुपस्थित रहने पर एक घंटे के लिए बक्शीखाना में रखने का आदेश दे दिया। आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक कोर्ट परिसर स्थित बक्शीखाना (बंदियों के लिए बने कमरे) में रखा।
जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार इस समय सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि वह कई बार अदालत द्वारा बुलाए जाने के बावजूद गवाही देने नहीं पहुंचे। इसी कारण अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को जब वे गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे तो उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। यह मामला वर्ष 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई हत्या से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस समय जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के पास थी।
लिखित आदेश के बाद कोर्ट में पेशी
प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि नायब कोर्ट, रीडर और पीपी ने पहले उन्हें मौखिक आदेशों पर बक्शीखाना में डालने के निर्देश दिए। मौके पर लिखित आदेश मौजूद नहीं था। करीब एक घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश मिला तो इंस्पेक्टर को फिर से अदालत में पेश किया गया।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
