
नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । आम्रपाली के कुछ फ्लैट खरीददारों का मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय
पहुंच गया है। आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने कोर्ट से नियुक्त रिसीवर के फ्लैट आवंटन निरस्त करने को चुनौती दी है। इन फ्लैट खरीददारों ने कहा है कि रिसीवर की कार्रवाई अनुचित और मनमाना है।
यह याचिका जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आज लिस्ट की गई, लेकिन समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ताओं ने 2017 से पहले आम्रपाली ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक किए थे। कई फ्लैट खरीददारों ने उच्चतम न्यायालय
में कार्यवाही शुरु होने से पहले बिल्डर को पर्याप्त राशि का भुगतान भी किया था। इस दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर आवंटियों को निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नोटिस आवंटियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सका। इनमें कई आवंटी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और कुछ भारत के बाहर भी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। इन याचिकाकर्ताओं ने कई बार कोर्ट रिसीवर के दफ्तर में जाकर व्यक्तिगत मुलाकातें की और अपनी समस्या बताई, लेकिन उसका कोई समुचित जवाब नहीं मिला। इसके बाद इन याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय
का दरवाजा खटखटाया है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
