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अमित शाह का भतीजा बनकर 3.90 करोड़ की ठगी करने वाले की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक व्यापारी से 3 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कहा कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता व्यापारी के एक रिश्तेदार के जरिये आरोपित का परिचय जालंधर के जिमखाना क्लब में हुआ था। आरोपित ने खुद को अमित शाह का भतीजा अजय शाह बताया था। उसने शिकायतकर्ता को सरकारी ठेका दिलवाने का भरोसा दिया था। इसके बाद आरोपित ने शिकायतकर्ता व्यापारी को राष्ट्रपति भवन में रेनोवेशन के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 2.50 करोड़ रुपये मांगे थे। आरोपित और शिकायतकर्ता के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 3 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए। इनमें से कुछ रकम नकदी थी और कुछ आरटीजीएस के जरिये दिए गए। ये पैसे देने के बाद आरोपित ने शिकायतकर्ता को 127 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की एक दूसरी फोटो दिखाई और कहा कि टेंडर का खर्च 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 127 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके बाद शिकायतकर्ता को खुद को ठगे जान का संदेह हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस से शिकायत के बाद आरोपित को दिसंबर, 2021 में गिरफ्तार किया गया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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