Uttar Pradesh

कुकर्म के दाे आरोपिताें की जमानत याचिका खारिज

झांसी, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में किशोराें के साथ गलत काम करने वाले आरोपियों को न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने 26 जुलाई 2025 को लहचूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका 14 साल का पुत्र गांव में नदी किनारे शौच करने गया था तभी खदरका निवासी अलावक्स पुत्र अब्दुल खान उसके पुत्र का हाथ पकड़ कर ले गया ओर उसके साथ कुकर्म किया। महिला ने बताया कि देर रात वह घर पर फिर आया और अकेले में उसके पुत्र के साथ कुकर्म किया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसके पुत्र के साथ कई बार कुकर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। जब उसके पुत्र ने घर पर यह जानकारी दी तो परिजनों के उलाहना देने पर आरोपी ने उन्हें व पुत्र को हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।

वहीं दूसरी ओर एक महिला ने 20 जून 2025 को चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सुल्तान पुरा निवासी दुष्यंत परिहार उसके 17 वर्षीय पुत्र के साथ गलत काम किया था। लेकिन गांव में लोक लज्जा के चलते वह चुप रही। उसने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि घटना वाली रात दुष्यंत का साथी सुल्तान पुरा निवासी सत्यम परिहार देर रात उसके घर आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाज लगाने पर उसने अपना नाम दुष्यंत बताया और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आया और उसे जमीन पर पटक कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने धमकी दी अगर किसी से कुछ कहा तो मां-बेटे दोनों की हत्या कर दूंगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज दोनों आरोपियों की जमानत याचिका न्यायलय में दाखिल की जिस पर न्यायालय ने आरोपियों का अपराध गंभीर होने पर दोनों को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

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