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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 7 फरवरी (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विवेक मिरोठा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीडिता की सहमति हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 13 जनवरी, 2024 को शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात उसकी 16 साल की बेटी घर से गायब हो गई है। उसे शक है कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मार्च को पीडिता को बरामद कर 13 मार्च को अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे प्रहलादपुरा ले गया था। जहां दोनों किराए का कमरा लेकर पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह प्रेमपूर्वक साथ रह रहे थे और उसने पीडिता से दुष्कर्म नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran)

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