
रायपुर, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरोदा में हुए बुजुर्ग दंपत्ति की जघन्य दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में झोलाछाप डॉक्टर राकेश कुमार बारले को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने निजी स्वार्थ और प्रतिशोध की भावना से बुजुर्ग दंपत्ति भूखन और रूखमणी ध्रुव की निर्मम हत्या कर दी थी।
अंधे कत्ल की घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को बताया कि, बिरोदा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की घटना 16 जुलाई 2025 को सामने आई थी, जब ग्रामवासी ईश्वर साहू ने पुलिस को सूचना दी कि, गांव के गोडपारा इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में लहूलुहान हालत में मृत पाए गए। दोनों के गले और छाती पर धारदार हथियार से किए गए घातक वार थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धारा 103 बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की 5 अलग – अलग टीमों का गठन किया गया। हत्या के सभी पहलुओं का बारिकी से निरीक्षण व जांच प्रारंभ करते हुये फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड की मदद से गांव में लगातार 5 दिन तक कैंप करते हुए 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा का विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि, एक स्थानीय डॉक्टर को घटना के दिन शाम 6 बजे मृतकों के घर से बाहर निकलते देखा गया था। संदेह के घेरे में आए राकेश कुमार बारले (30वर्ष ), निवासी कोड़ापारा को पकड़ा गया।
कड़ी पूछताछ में आरोपित ने हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि, मृतका रूखमणी ध्रुव ने इलाज के दौरान झोलाछाप होने के ताने मारे। मृतक भूखन ध्रुव ने ज़मीन सौदे की राशि लौटाने से इनकार किया था। इसलिए आक्रोश में आकर आरोपित ने पहले भूखन और फिर रूखमणी की चाकू से गला और छाती पर वार कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपित धमतरी स्थित घर गया, कपड़े बदले और हत्या में प्रयुक्त चाकू और कपड़े अभनपुर के नाले में फेंक दिए। लेकिन फिर से बिरोदा लौट आया और अपनी दवाई दुकान पर इलाज करता रहा, ताकि शक न हो। आरोपित के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, दोपहिया वाहन व अन्य सामग्री जब्त कर ली गई है। आरोपित के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 265/25 धारा 103 बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर
