शिमला, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने अर्जित अवकाश को लेकर नया आदेश जारी किया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टीजीटी) को सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ किसी भी तरह का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में जारी किए गए हैं।
निदेशालय की ओर से सभी उपनिदेशकों, स्कूल शिक्षा (उच्च और प्रारंभिक) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस विषय की सरकार स्तर पर समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया कि सुनीता संग्रोली मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के आधार पर शिक्षा सचिवालय ने यह आदेश जारी किए हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 मई 2025 को जारी आदेश अब तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
नए आदेश के अनुसार प्रदेशभर में जिन टीजीटी शिक्षकों को सेवाओं का नियमितीकरण पिछली तिथि से दिया गया है, उनके लिए अर्जित अवकाश की गणना भी उसी तिथि से होगी। हालांकि, यह सुविधा केवल अर्जित अवकाश तक ही सीमित रहेगी और इसके साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं जोड़ा जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
