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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी काे दस साल की सजा

अदालत का फैसला सांकेतिक चित्र

सुलतानपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत ने 10 अक्टूबर को जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के भभोट अहिरौली निवासी बीरु चौहान पुत्र सभापति चौहान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया हैं।

जयसिंहपुर थाना में अपहरण और दुष्कर्म के मामले मे 09 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी ने शिकायत की थी कि आरोपित बीरु चौहान उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ गलत काम किया था।

उपनिरीक्षक रामराज ने मामले की विवेचना की थी। विवेचना के बाद 24 सितम्बर 2023 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई।

(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त

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