
प्रयागराज, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीएएमएस, एमबीबीएस पेपर लीक व आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपित प्रश्न पत्र ले जाने वाले टैम्पो ड्राइवर देवेंदर सिंह को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। मामले की ई डी जांच कर रही है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। ई डी की तरफ से अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व प्रशांत चंद्रा ने जमानत का विरोध किया।
मालूम हो कि पुलिस ने आगरा के हरि पर्वत थाने में पेपर लीक मामले में तीन एफआईआर दर्ज कराई ।आरोप है कि डा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति के मौखिक निर्देश पर चेक करने के लिए पेपर सेंटर से एजेंसी को भेजा गया। वाहन का पीछा किया गया तो पता चला कि वाहन दूसरी तरफ मुड़ गया है और पेपर के साथ सेंट जोन्स कालेज में छेड़छाड़ की गई। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। 20 जुलाई 23 से जेल में बंद हैं।
ईडी अधिवक्ता का कहना था कि पेपर की स्वैपिंग की गई। फर्जी बार कोड से प्रिंट किया गया। परीक्षा सिस्टम को हाईजैक किया गया। याची बड़े स्कैम का भागीदार है।एक गैंग आपरेट कर रहा था। विवेचना के दौरान बड़े पैमाने पर बंगलिंग मिली है। अपराध गंभीर है। जमानत न दी जाय।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
