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आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन की आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार काे सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील रजत नायर ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष की गवाही ट्रायल कोर्ट में अगली तिथि को समाप्त होने की संभावना है। ये एक गंभीर अपराध है, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को टारगेट कर प्रशासन को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। ये घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। साक्ष्य के मुताबिक ताहिर हुसैन के टेरेस हथियारों से भर दिए गए थे और घटना के पहले ताहिर हुसैन के परिवार वालों को वहां से हटा दिया गया था।

कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2024 को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 26 फरवरी, 2020 काे आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था। जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए। रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया।

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे। उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी, 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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