श्रीनगर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएँ भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अदालत में क्रम संख्या 17 पर सूचीबद्ध हैं। अधिवक्ता सोएब कुरैशी ने बताया, यह मामला 10 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है।
14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज़मीनी हालात पर विचार किया जाना चाहिए और पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि आपको ज़मीनी हक़ीक़तों को भी ध्यान में रखना होगा; आप पहलगाम में जो हुआ उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने या सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के निर्देश को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि ‘राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
