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आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ हाेगी सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय

में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज ये आदेश दिया। न्यायालय

ने कहा कि इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता बेंच पहले से सुनवाई कर रही है इसलिए इस मामले को भी उसी बेंच को भेजा जाए।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और सीबीआई ने दायर याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय

के 29 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय

ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ यतनाल की याचिका को खारिज करके कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय

ने 17 सितंबर, 2024 को कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह सीबीआई और राज्य सरकार के बीच का मामला है। इस मामले में सीबीआई पीड़ित हो सकती है, जिससे सहमति वापस ली गई है। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप सही हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार और डीके शिवकुमार चाहें, तो अपनी दलीलों में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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